राजस्थान ग़ह रक्षा अधिनियम 1963 की धारा 2 के अन्तर्गत प्रदेश में ग़ह रक्षा का गठन वर्णित है। जिसके अघ्यधीन पारित नियमों के अन्तर्गत धारा 3 के अन्तर्गत ग़ह रक्षा सदस्यों की नियुक्ति की जाती है।